UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम:
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी किया गया नोटिफिकेशन 40 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जी हां दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जो की नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)यानी कि एनपीएस में पहले से हैहै उन सभी के लिए भी जैसे कि पिछले साल केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि सरकारी कर्मचारियों को एक गारंटीकृत पेंशन योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS )को लागू किया जाएगा तो इसको लेकर आज 25 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है जो कि आपके सामने है की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी केंद्र कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको इस पेज में दी जाएगी तो आप बन रहे इस पेज के लास्ट तक जानकारी दी गई है आप सभी से हमारे एक रिक्वेस्ट है कि कर्मचारियों और पेंशन जुड़ी हुई और एक फायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए हमारे पेज को follow और आइकन जरूर प्रेस करें!https://indiatime6067.com/

(1).- तो notification में ये दिया गया है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेंशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है कर्मचारियों को एक और नया विकल्प मिल गया है कि वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS का भी विकल्प चुन सकते हैं सरकार के द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए किया जाएगा जो की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं तो उन कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के तहत कर किया जाएगा तभी जाकर उन्हें इस इस स्कीम फायदा मिलेगा तो इस स्कीम का फायदा लेने के लिए पात्रता क्या रहेगी वह भी यहां पर बताया गया है
*. कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर एक सुनिश्चित पेंशन का भुगतान चाहिए तो कर्मचारियों को निम्नलिखित शब्दों को पूरा करना होगा
** केंद्र सरकार का यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के पश्चात अधिवर्ष(अधिक वर्ष)का प्राप्त कर लेता है तो UPS के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान दिया जाएगा लेकिन यह कम से कम 10 साल की क्वालीफाइंग सर्विस होने के बाद में अधिक कर्मचारी सुपर एनीमेशन पर रिटायर होता है तो उसेसुपर एनीमेशन के बाद में इसका फायदा दिया जाएगा .
उसके बाद में दूसरी कंडीशन यहां पर FR56 के जो भी केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के अंतर्गत कोई नितिशास्त्री नहीं है की ऐसे प्रणाली के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवा निवृत्ति की तारीख से कैसे कर्मचारी जिनका की FR56 के के तहत समय के पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी जाती है तो उसे कर्मचारियों को भी इसका फायदा दिया जा सकता है जैसे कि कंडीशन यहां पर यह है की 25 वर्ष की न्यूनतम क्वालीफाइंग के बाद यदि कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो ऐसी सेवा अवधि तक जारी रहती है तो उसका तारीख से जब ऐसा कर्मचारी की अधिक वर्षिता प्राप्त कर लेता है तो यहां पर वर्ष के मामलों में इसका 25 साल की सर्विस होना जरूरी है जरूरी होने के बावजूद जब सरकारी कर्मचारी सुपर एडमिशन के तौर पर भी यदि सेवन होता है तो उसे तारीख से इस कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी तो यहां पर तीन कंडीशन है इसके अलावा यह भी बताया गया है की सेवा से हटाने या बर्खास्त की यह कर्मचारी की स्थिति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा तो यदि कोई कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है या उसे बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर कर्मचारी खुद इस्तीफा दे देता है ,नौकरी छोड़ देता है तो ऐसे मामलों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा!
UPS योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलेगा:-UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम:
केंद्र सरकार ने #UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।25 साल की सेवा के बाद ही वीआरएस मिलेगी।#OPS के प्रावधान नहीं लागू हुए। कर्मचारी कह रहे हैं, सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बजट से पहले सरकार ने कर्मचारियों को झटका दे दिया है। pic.twitter.com/G4OGrLKhX0
— Jitender Bhardwaj (@journo_jitendra) January 25, 2025
इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से लाभ कर्मचारियों को दिए जाएंगे तो इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लेखित अन्य शर्तों के अध्ययन निम्न सर होगा यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित रूप सेवपेंशन दी जाएगी उसके अलावा कर्मचारियों को जो भी applicable महंगाई भत्ता और महंगाई रहतकोष है वह भी साथ में दिया जाएगा लेकिन कुछ शर्ते पर कर्मचारियों को पूरी करनी होगीजो की ।
1:- भुगतान के दर सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले 12 महीने के औसत मूल्य की वेतन की 50 फ़ीसदी होगी पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालीफाइंग सेवा के बाद में देनी होगी तो कम से कम 25 साल की यहां पर कर्मचारियों को क्वालीफाइंग सर्विस करना होगा उसके बाद में इसका फायदा मिलेगा और जो मिनिमम गारंटीड पेंशन यहां पर है वह 12 महीने का मासिक औसत वेतन और उसका 50 फ़ीसदी है वह कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के रूप में दिया जाएगा इसके अलावा काम क्वालीफाइंग सेवा अवधि के मामलों में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा यदि कर्मचारी की क्वालीफाइंग सेवा 25 साल की नहीं है तो उसे अंतिम वेतन का 50% नहीं दिया जाएगा उसे आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा 10 साल या उससे अधिक की क्वालीफाइंग सर्विस के पश्चात सेवानिवृत होने पर प्रति महीने ₹10000 या न्यूनतम गारंटीड युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगातो यदि कर्मचारी 10 साल से तो ज्यादा हो जाता 25 साल से यदि उसकी सर्विस कम रहती है तो ऐसे में कम से कम उसे ₹10000 न्यूनतम पेंशन दी जाएगी और बाकी की जो सर्विस है उसके हिसाब से उसे आनुपातिक रूप से काम किया जाएगा तो जो पेंशन होगी वह उसे पर दी जाएगी लेकिन कम से कम ₹10000 न्यूनतम पेंशन इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को दी जाएगी न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस के पश्चात स्वच्छ सेवानिवृत्ति के मामलों में सुनिश्चित भुगतान उसे तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिक वर्षात प्राप्त कर लेता है तो यदि कोई कर्मचारी 25 साल की क्वालीफाई सर्विस के बाद में भी वर्ष यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो ऐसे मामलों में भी गारंटीड पेंशन का फायदा उसी तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख को कर्मचारी 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद में सेवा से सेवा नियुक्त होता है उसे तारीख से ही पेंशन का फायदा दिया जाएगा उससे पहले यूपीएस के तहत कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन नहीं दी जाएगी अधिवर्ष के पश्चात भुगतान धारण की मृत्यु के मामलों में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्ण भुगतान धारण को स्वीकार्य भुगतान का 60 ftकानूनी रूप से विवाहित प्रति पत्नीको दिया जाएगा पर जो उसको दे पेंशन दी जा रही है उसका 60 फ़ीसदी फैमिली पेंशन के रूप में उसके जो भी करीबी है उसको दिया जाएगा इसके अलावा महंगाई भत्ता सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो दोनों पर उपलब्ध होगा तो फैमिलीपेंशन और बच्चों की तरह की जाएगी महंगाई भत्ता केवल भुगतान शुरू होने पर ही देनी होगी तो उससे पहले भुगतान नहीं दिया जाएगा क्वालीफाइंग सर्विस के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलवधियों इसमें मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते के 10% की दर से अधिवृष्टा पर एक मौसम भुगतान की अनुमति भी दी जाएगी यह एक मुख्य भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा तो यहां पर कर्मचारियों को जो वन लम सम भुगतान है वह भी इस स्कीम के तहत किया जाएगा विकल्प के अंतर्गत कॉरपस दो नदियों को मिलाकर बनेगा इसमें कॉरपस बन जाएगा उसी के उसी के बराबर केंद्र सरकार का स्नान भी एक व्यक्तिगत कॉरपस फंड में जमा किया जाएगा इसके अलावा केंद्र सरकार का एक अतिरिक्त कॉरपस फंड होगा जिसमेंकेवल केंद्र सरकार का सम्मानित जमा किया जाएगा तो कर्मचारियों का स्थान कितना रहेगा वह भी यहां पर बताया गया कि कर्मचारियों का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता उसका 10 परसेंट यहां पर कर्मचारियों का कॉन्ट्रिब्यूशन होगा इसके बराबर ही केंद्र सरकार भी इसमें योगदान करेगी यानी कि केंद्र सरकार भी कर्मचारी के बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ते का 10 % दी जाएगी इसमें योगदान करेगी मैं केंद्र सरकार 14 फीस दी अपना योगदान करती है और कर्मचारियों का योगदान 10 फ़ीसदी रहता है लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं होगा यूपीएस में केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वह भी 10 परसेंट रहेगी और कर्मचारियों का कॉन्स्टिट्यूशन है वह भी 10% रहेगा तो यहां पर कर्मचारियों का जो एनपीएस अकाउंट है उसमें 4% पैसा कम जाएगा
2.*जो एक्स्ट्रा सरकार के द्वारा योगदान दिया जाएगा 8.5जो भी कर्मचारी का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता रहेगा उसे केंद्र सरकार अलग परपस में जमा करेगी और इस पेज का भुगतान कर्मचारियों को एक सुनिश्चित भुगतान तय करने में उसे किया जाएगा सरकार के द्वारा मान लीजिए कि यदि कर्मचारी का जो भी कॉरपस है उसे 50% पेंशन नहीं मिलती है तो जो 8.5 %दी अलग एक कॉरपस है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कौन-कौन पास के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं ऐसे निवेश विकल्पों का पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा भी नियमित किया जाएगा डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉरपस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न ही लागू रहेगा केंद्र सरकार के अतिरिक्त संस्थान के माध्यम से निर्मित फूल को और पास के लिए निवेश संबंधित निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा यानी कि जो साढे आठ परसेंट जो कॉरपस है उसे पर पूरा अधिकार सरकार का होगा सरकार कहां से निवेश करेगी वह सरकार निश्चित करेगी इसके अलावा जो कर्मचारी का पर्सनल पैन नंबर है उसमें जो भी पैसा जमा किया था सरकार के द्वारा 10% और कर्मचारियों के द्वारा 10% इस पर पूरा अधिकार कर्मचारी का होगा कर्मचारी यह सुनिश्चित करते गया कि उसे यह पैसा कहां लगाना है यदि कर्मचारी ऑप्शन नहीं चुनता है तो पेड़ पार्टी का जो डिफॉल्ट पैटर्न है वहीं इसके लिए लागू रहेगा इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो कि एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत हो चुके हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुनते हैं प्रदा टॉप अप राशि उपलब्ध करने के लिए एक तंत्र का निर्धारण करेगा तो ऐसे कर्मचारी जो की इससे पहले रिटायर्ड हो चुके हैं यानी कि इस नोटिफिकेशन से पहले रिटायर हो चुके हैं पूर्ण कर्मचारियों को भी यह मौका दिया जाएगा कि वह पीएम यह जो यूपीएससी है वह भी चल सकते हैं या फिर वह और कैसे में ही बने रह सकते हैं इसके अलावा यह भी बताया गया यहां पर की यूपीएस पेंशन योजना के विकल्प के प्रचलन में आने की प्रभावी तारीख को एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के भाविक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं यदि कोई कर्मचारी UPS की विकल्प का चयन करता है तो उसके सभी निर्धारण एवं शर्तों को अपनाया गया माना जाएगा और एक बार चुने जाने के बाद यह अंतिम होगा. तो कर्मचारियों के पास में यह ऑप्शन होगा कि वह या तो NPS में बने रहना चाहते हैं या फिर वह UPS में बने रहना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है उनको अच्छा लगे और चुन सकते हैं लेकिन एक बार जो ऑप्शन चुन लिया कर्मचारियों ने वह ऑप्शन अंतिम होगा उसमें बदलाव फिलहाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो एक बार राष्ट्रीय पेंशन पाने के अंतर्गत कर किए गए कर्मचारी जो यूपीएस का विकल्प चुनते हैं एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉरपस बकाया को एकत्रित करने के अंतर्गत कर्मचारियों की व्यक्तिगत को प्रश्न में अंतर्गत कर दिया जाएगा तो कर्मचारी जैसे ही यूपीएस जानता है तो जो एजुकेशन उसका पैसा है उसे यूपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो यहां पर यह काफी महत्वपूर्ण जानकारी सभी कर्मचारियों के लिए और इस नोटिफिकेशनके बारे में आप भी जांच कर सकते हैं